चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग मामले पर SC का आदेश, नुकसान की भरपाई के लिए पौधारोपण करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार पहाड़ी इलाकों में 5.5 मीटर टैरर्ड सतह के बीच में कैरिज-वे को अपनाया जाना जाएगा.

नई दिल्ली:
चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां उच्चतम न्यायलय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2018 के नोटिफिकेशन का पालन करे. कोर्ट ने कहा कि 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार पहाड़ी इलाकों में 5.5 मीटर टैरर्ड सतह के बीच में कैरिजवे को अपनाया जाना जाएगा. लेकिन केंद्र ने इसे 7 मीटर करने के लिए SC की अनुमति मांगी थी. अदालत ने यह कहते हुए मना कर दिया कि सरकार अपने स्वयं के सरकुलर का उल्लंघन नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चार धाम निर्माण के कारण वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई के लिए वृक्षारोपण करने के भी निर्देश दिया है.
Chardham National Highway
Reviewed by The Mega News(@meganews21)
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September 08, 2020
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